मुंबई. गायक अदनान सामी के पास मुंबई में कोई आशियाना नहीं बचा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत उनके मुंबई स्थित आठ फ्लैट और तीन पार्किग लॉट जब्त कर लिए। विदेशी नागरिक होने के नाते उन्हें बिना अनुमति संपत्ति खरीदने पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी देना होगा।फेमा की धारा 7 के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, इरान, नेपाल या भूटान के किसी भी नागरिक को भारत में स्थायी संपत्ति खरीदने, बेचने या ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ लीज पर प्रॉपर्टी ले सकता है, वह भी सिर्फ पांच साल के लिए। ऐसा करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इजाजत लेनी होती है।पाकिस्तानी नागरिक सामी ने अंधेरी के लोखंडवाला इलाके की बहुमंजिला इमारत ऑबेराय स्काय गार्डन्स में आठ फ्लैट और तीन पार्किग लॉट खरीदे थे। यह सौदा 2003 में हुआ था। उस समय इस संपत्ति की कीमत ढाई करोड़ रुपए थी। 2008 में सामी ने इस संपत्ति को दुबई की नागरिक अपनी पत्नी सबा गलादरी के नाम ट्रांसफर कर दिया। दोनों ही सौदे फेमा के तहत गैरकानूनी माने गए। प्रवर्तन निदेशालय ने इन सौदों को लेकर सामी को नोटिस भेजा था। सामी ने फ्लैट खरीदने के बाद आरबीआई से सौदे के लिए अनुमति मांगी थी, जो उन्हें नहीं मिली। इसी साल जनवरी में प्रवर्तन निदेशालय ने उनसे इस मामले में पूछताछ की थी।
0 comments:
Post a Comment