मुंबई की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता शाइनी आहूजा को नौकरानी से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा सेशन जज पीमए चौहान ने अभिनेता पर तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। शाइनी के वकील श्रीकांत शिवड़े ने कहा कि वे इस फैसले को चुनौती देंगे।इस मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता पिछले वर्ष 3 सितंबर को कोर्ट में अपने बयान से पलट गई थी, लेकिन डीएनए रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।शिवड़े ने कहा कि सेशन जज पीएम चौहान ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए उनके मुवक्किल को इस मामले में दर्ज एफआईआर, डीएनए रिपोर्ट और परिस्थतिजन्य साक्ष्यों के आधार पर उन्हें दोषी करार दिया है। फैसले के दौरान पिंक शर्ट और जींस पहने शाइनी (38) पत्नी अनुपमा के साथ कोर्ट में मौजूद थे।दोषी करार दिए जाने के बाद जज ने शाइनी से पूछा कि क्या उन्हें सजा की अवधि के बारे में कुछ कहना है? इस पर शाइनी ने परिवार की जिम्मेदारी और करियर की दुहाई देते हुए कोर्ट से सजा सुनाए जाने में नरमी बरते जाने का अनुरोध किया। हालांकि अभियोजन पक्ष ने शाइनी को उम्रकैद या दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने की मांग की थी।
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